Ajaigarh पन्ना-आधार के नामांकन केंद्र

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कृपया एक शहर को चुनें उसके आधार नामांकन केन्द्रों को देखने के लिए!
  • पूरा पता: AISECT CSC, Village/Post-Khora , Tehsil-Ajaygarh Distt.-पन्ना -488222, Ajaigarh, पन्ना, मध्य प्रदेश - 488222

    संपर्क व्यक्ति: Shri Neeraj Singraul

    मोबाइल नंबर: 8269046048

    आरंभ करने की तिथि: 03/04/2013

    अंतिम तिथि: स्थायी

  • पूरा पता: AISECT CSC, AIsect CSC - Near By Reliance Tower Devgaon Block-Ajaygarh Distt.-पन्ना M.P., Ajaigarh, पन्ना, मध्य प्रदेश - 488220

    संपर्क व्यक्ति: Shri Sanjeev Kumar

    मोबाइल नंबर: 9752602614

    आरंभ करने की तिथि: 21/04/2013

    अंतिम तिथि: स्थायी

  • पूरा पता: Aadhaar Centre, Parmar Computer Near DPIP Office Hardua Khameriya Raipura, Ajaigarh, पन्ना, राजस्थान - 488442

    संपर्क व्यक्ति: Jay Pal Singh Parmar

    मोबाइल नंबर: 9179365617

    आरंभ करने की तिथि: 27/10/2013

    अंतिम तिथि: स्थायी

  • पूरा पता: AISECT CSC, Aisect CSC - Vill Post Pratapur Ajaigarh Distt. पन्ना M.P, Ajaigarh, पन्ना, मध्य प्रदेश - 488220

    संपर्क व्यक्ति: Ram Pyare patel

    मोबाइल नंबर: 8435139956

    आरंभ करने की तिथि: 06/02/2014

    अंतिम तिथि: स्थायी

  • पूरा पता: AISECT CSC, AIsect CSC - In front of Police Station Amanganj Block-Gunaur Distt.-पन्ना M.P., Ajaigarh, पन्ना, मध्य प्रदेश - 488220

    संपर्क व्यक्ति: Shri Jeetendra Khare

    मोबाइल नंबर: 9755053550

    आरंभ करने की तिथि: 06/02/2014

    अंतिम तिथि: स्थायी

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आधार के लिए प्रमाण पत्र
  • आधार नामांकन का कोई शुल्क नहीं है।
  • नए आधार कार्ड के लिए आप अपनी पहचान और पते के प्रमाण के साथ भारत में किसी भी प्राधिकृत्त नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।
  • यू.आई.डी.ए.आई. 18 पहचान प्रमाण और 33 पते के प्रमाण दस्ता‍वेजों को स्वीकार करता है। कृपया, राष्ट्रीय स्तर पर मान्य दस्ता‍वेजों की सूची हेतु यहां क्लिक करें। इलैक्शन फोटो आई.डी. कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड पहचान और पते के कॉमन प्रमाण हैं।
  • पेन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र जैसे प्रमाण-पत्र आदि, पहचान के प्रमाण स्वीकार्य हैं जिन पर फोटो लगा हो।
  • पते के प्रमाण के रूप में पानी-बिजली का बिल/टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज स्वीकार्य हैं बशर्ते बिल तीन महीने से पुराना न हो।